अंकित शर्मा की हत्या के मामले में डूमा कोर्ट ने AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और अन्य आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस फैसले के साथ अदालत ने आपराधिक साजिश के आरोप में भी सजा सुनाई है। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ गंभीर आपराधिक गतिविधियों के आरोप लगे थे।
13 जुलाई को अदालत ने पहले ही आरोपियों के खिलाफ गंभीर आरोपों के आधार पर अपना फैसला सुनाया था। इस फैसले के बाद अदालत ने उम्र कैद की सजा के आदेश को जारी किया। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ अपराध के आधार पर गंभीर आरोप लगे थे।
इस मामले में आरोपियों के खिलाफ अपराध के आधार पर गंभीर आरोप लगे थे। अदालत ने इन आरोपों को गंभीर मानकर उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस फैसले के साथ अदालत ने आपराधिक साजिश के आरोप में भी सजा सुनाई है।





























